जुलाई से नवम्बर तक बढ़ी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।। Raebareli news ।।

प्रथम वितरण 5 जुलाई से शुरू
रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: भारत सरकार व प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत 5 माह जुलाई से नवम्बर 2020 तक बढ़ा दी गई है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने निर्देश दिये कि, अधिकारी index.html कर्मचारी रोस्टर के अनुसार अपने नाम के सम्मुख अंकित ब्लाक गोदामों में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत 5 कि0ग्रा0 खाद्यान्न व्यक्ति प्रति माह व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का खाद्यान्न उचित दर विक्रेताओं को पूर्ण मात्रा में निर्गत किया जाये। उठान व वितरण समय से किया जाये। 
  आपको बता दें कि,  जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि, वितरण का प्रथम चक्र प्रत्येक माह की 5 तारीख से प्रारम्भ होकर 14 तारीख तक सम्पन्न होगा। पोर्टेबिलिटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान वितरण माह की 9 तारीख से 13 तक जनरेट किये जा सकेंगे।    
    प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि माह की 14 तारीख होगी। इसी प्रकार विवतरण का द्वितीय चक्र प्रत्येक माह की 21 तारीख से प्रारम्भ होकर 30 तारीख तक सम्पन्न होगा। पोर्टेबिलिटी के फलस्वरूप मध्यवर्ती चालान वितरण माह की 25 से 28 तक जनरेट किये जा सकेंगे। द्वितीय चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात माह की 30 तारीख होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। 
    जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि, समस्त एसडीएम, अधिकारी index.html कर्मचारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित किया जाये, तथा सम्पूर्ण वितरण को कम से कम 08 दिवसों में विभक्त करते हुए सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जायेगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकत्रित न हो, तथा सर्वर स्लो होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को अनावश्यक देर तक प्रतीक्षा करने की असुविधा का सामना न करना पड़े। 
     कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाईजर index.html साबुन index.html पानी रखा जाये और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाये।
      उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाये कि, एक दुकान पर एक समय में 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये।    माह जुलाई, 2020 के प्रथम चक्र में वितरित कराये जाने वाले नियमित योजनान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण निर्धारित दरों अर्थात गेहूॅ रू0 02.00 प्रति किग्रा0 तथा चावल रू0 03.00 प्रति किग्रा0 पर ही सुनिश्चित किया जायेगा।
      निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समय प्रत्येक दुकान पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, ताकि वे निःशुल्क वितरण को प्रमाणित कर सके। निःशुल्क वितरण पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगायी जाये जो भ्रमणशील रहकर पारदर्शी खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करें।

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