रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में कृषक वर्तमान खरीफ से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव किया गया है। अभी तक बैंक से ऋणी कृषक जो केसीसी से लिमिट बनवाकर अपनी खेती के कार्य हेतु कर्ज लेते थे। उसका स्वतः फसल बीमा प्रीमियम की धनराशि बैंक द्वारा काटकर फसल बीमा कम्पनी को उपलब्ध करा दिया जाता था।आपको बता दें कि, नई व्यवस्था के तहत जो किसान फसल बीमा का अपना प्रीमियम नही कटवाना चाहते है, ऐसे किसान अपने सम्बन्धित बैंक शाखा को 24 जुलाई 2020 के पूर्व यह लिखित रूप से सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक को देंगे कि, फसल बीमा का प्रीमियम न काटा जाय, वे फसल बीमा कटाने के लिए सहमत नही है। यदि 24 जुलाई 2020 के पूर्व किसान ऐसा नही करते है, तो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक फसल बीमा प्रीमियम की किस्त काटने के लिए बाध्य होंगे। किसान स्वेच्छा से नई व्यवस्था का लाभ उठाये।

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