शिवाकांत अवस्थी
रायबरेली: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनु0 जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय-46080 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460.00 रुपये से कम है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजनाएं संचालित है। निगम द्वारा संचालित योजनाएं पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना)- द्वारा अनु0 जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यवसाय संचालित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 2 लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक की योजनाएं स्वीकृत करायी जाती हैं, जिसमें 10 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है।
आपको बता दें कि, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना- द्वारा ऐसे अनुसूचित जाति के पात्र परिवार जिनके पास 13.32 वर्ग मीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध हैं, उन्हें स्वयं द्वारा दुकान निर्माण कराने हेतु दो किस्तों में (58500$19500) कुल 78000 रूपये उनके खाते में भुगतान कर दुकान का निर्माण कराया जाता है, जिसमें रूपये 10000 अनुदान एवं रूपये 68000 बिना ब्याज का ऋण होता है। जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होती है।
इसके अलावा लाण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना-अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान हेतु निगम द्वारा लाॅण्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना संचालित है, जिसकी योजना लागत- 2 लाख 16 हजार रुपये तथा 1 लाख रुपये हैं। जिसमें क्रमशः रूपये 10 हजार अनुदान एवं रू0 2 लाख 6 हजार तथा रूपये 90 हजार बिना ब्याज का ऋण होता है। ऋण की अदायगी 60 समान मासिक किस्तों में करनी होती है। सिलाई/टेलरिंग शाॅप योजना-अनुसूचित जाति के युवक/युवतियों के आर्थिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा सिलाई/टेलरिंग शाॅप योजना संचालित है, जिसकी परियोजना लागत-20 हजार रुपये है जिसमे 10 हजार रुपये अनुदान धनराशि एवं 10 हजार रुपये बिना ब्याज का ऋण होता है। जिसके आवेदन पत्र 10 अगस्त 2021 तक आमंत्रित किये जाते है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि लगाना आवश्यक है।उक्त समस्त योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबंधक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, रायबरेली कार्यालय में सहायक प्रबंधक अथवा किसी कार्यालय सहायक से जानकारी प्राप्त कर उक्त योजनाओं में आवेदन कर सकते है।

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