रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को किया जाना है। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर, दाण्डिक वादों धारा 138 एन0आई0एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, राजस्व वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण व अन्य सिविल वादों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व प्री-ट्रायल का आयोजन 23, 30 नवम्बर व 4 व 11 दिसम्बर को जनपद न्यायालय रायबरेली के सभागार में अपरान्ह 2.30 बजे से प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन किया जायेगा।
रायबरेली: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को किया जाना है। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर, दाण्डिक वादों धारा 138 एन0आई0एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, राजस्व वाद, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण व अन्य सिविल वादों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व प्री-ट्रायल का आयोजन 23, 30 नवम्बर व 4 व 11 दिसम्बर को जनपद न्यायालय रायबरेली के सभागार में अपरान्ह 2.30 बजे से प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन किया जायेगा।

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