न्यायालय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकरण बन्द रखने के निर्देशों को लिया गया वापस।। Raebareli news ।।

 


रजनीकांत अवस्थी

रायबरेली: मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जिसके अनुपालन में न्यायालय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकरण लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रत्येक शनिवार व रविवार को बन्द रखने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों को वापस ले लिया गया है। उक्त प्राधिकरण प्रत्येक शनिवार को, अन्य अवकाश होने की दशा को छोड़कर, पूर्ववत् खुला रहेगा और न्यायिक कार्य सम्पादित किया जायेगा।

       आपको बता दें कि, यह जानकारी पीठासीन अधिकारी भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकरण लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा दी गई है।

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