रजनीकांत अवस्थी
महराजगंज/रायबरेली: कोतवाली पुलिस ने बावन बुजुर्ग बल्ला गांव में कूट रचित दस्तावेजों के जरिए दूसरे की जमीन अपने नाम करा कर बार-बार बैनामा किए जाने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि, कोतवाली प्रभारी को दी गई तहरीर में अयोध्या जनपद के मोहल्ला दिल्ली दरवाजा के रहने वाले कोहिनूर रशीद खां वल्द मोहम्मद रशीद खां ने आरोप लगाया है कि, वह विगत 30 वर्षों से सरकारी नौकरी के सिलसिले में अपने मूल गांव बावन बुजुर्ग बल्ला से दूर जनपद अयोध्या में रह रहा है, और यहां गांव में उसके पिता स्वर्गीय मोहम्मद रशीद खां ने अपने जीतेजी अपनी संपत्ति का बटवारा करते हुए अपने सभी लड़कों को उनका हिस्सा अलग करते हुए बंटवारा कर दिया था। आवेदक के नाम भूखंड संख्या 700ब, रकबा 0.3500, हेक्टेयर उसके हिस्से में आई थी, और सरकारी कागजात में वसीयत के आधार पर नाम दर्ज हो गया था। लेकिन उसकी गैरमौजूदगी में उसके भाई मजहर आलम खां पुत्र मोहम्मद रशीद खां और मकसूद आलम खां वल्द खुर्शीद आलम खां निवासीगण बल्ला के अलावा RHM सेक्टर 36 नवी मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले ओमप्रकाश पुत्र सीताराम ने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके उसके भूखंड का बेनामें पर बैनामा करते आए हैं। जबकि उक्त भूखंड पर प्रति पक्षी गणों का कोई स्वामित्व का अधिकार नहीं है।
इस मामले में भनक लगते ही वह पैतृक गांव बल्ला आया, और प्रतिपक्षी गणों से पूछताछ की, तो वह जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों अभियुक्तों मजहर आलम खां व मकसूद आलम खां तथा ओमप्रकाश के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 471, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाल श्रीराम का कहना है कि, मामले की विवेचना की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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