दीपावली पर्व पर कोविड-19 के नियमों का सख्ती से कराये पालन-डीएम वैभव श्रीवास्तव।। Raebareli news ।।

 

रजनीकांत अवस्थी

रायबरेली: जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने दीपावली के अवसर पर पटाखों आदि के प्रयोग से होने वाले वायु एंव ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु अतिशबाजी (फायर क्रैकर्स) के बिक्री प्रयोग के सम्बन्ध में शासनादेश व शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जनपद में दीपावली पर्व पर कोविड-19 के दृष्टिगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रतिबन्धों के साथ दीपावली पर्व पर पटाखों के प्रयोग व बिक्री की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें दीपावली पर्व के दौरान कम वायु प्रदूषण/ब्रान्डेड ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग किया जायेगा। अर्थात धुंआ रहित एंव कम ध्वनि के पटाखें ही बेंचे व छोंडे जायेगें।    

     आपको बता दें कि, सीरीज युक्त पटाखों/लडियों एंव सभी प्रकार के मल्टीक्रैकर्स (फैन्सी) की बिक्री व प्रयोग वर्जित रहेगा।   पटाखों का प्रयोग दीपावली एंव गुरु पर्व पर रात्रि 08 से 10 बजे, छठ पर्व पर सुबह 06 बजे से 08 बजे तक एंव क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर रात्रि 11ः55 से 12ः30 बजे तक ही किया जायेगा। पटाखों का बिक्री लाइसेंसधारी विक्रेता द्वारा ही किया जायेगा। पटाखों के फटने के स्थान से 04 मीटर की दूरी पर 125 डी0बी0(ए0आई0) से अधिक ध्वनि तीव्रता उत्पन्न करने वाले पटाखों का विक्रय निषेध रहेगा अर्थात तेज आवाज वाले पटाखों का विक्रय निषेध रहेगा। शान्त क्षेत्र में किसी भी समय पटाखे नही छोडे जायेंगें। शान्त क्षेत्र अस्पताल, शैक्षिक क्षेत्र, न्यायालय क्षेत्र से 100 मीटर की परिधि का क्षेत्रफल होगा। दीपावली पर्व मनाये जाने हेतु डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है।

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