शिवाकांत अवस्थी
रायबरेली: उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा टर्म लोन ऋण योजना के अन्तर्गत जनपद में अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को न्यूनतम रू0 1 लाख व अधिकतम रू0 20 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एवं एलाइड टेक्निकल ट्रेडर्स, स्मॉल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा, तथा लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षों में 20 समान त्रैमासिक किस्तों में की जायेगी। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन0एस0डी0एफ0सी0 द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यू0पी0एम0एफ0डी0 सी0/लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों से लगाया जायेगा।
आपको बता दें कि, लाभार्थी की पात्रता के सम्बन्ध में सूच्य है कि, लाभार्थी उ0प्र0 से अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो, लाभार्थी के पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98,000 व शहरी क्षेत्र हेतु 1,20,000 से अधिक न हो, इस योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थियों को भी जिनकेे परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दोगुने से अधिक किन्तु 8 लाख रुपए से कम हो को भी 08 प्रतिशत व्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, निगम की मार्जिन मनी/टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ न प्राप्त किया हो।
उक्त योजनान्तर्गत आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त 2021 अब निर्धारित की गयी है, इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर अन्तिम तिथि 20.08.2021 तक जमा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।

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