प्रशासन की अनुमति से वर-बधू के हाथ पीले हो सकते हैं

अन्य उत्सव और धूमधड़ाके पर कड़ा पहरा--
होटल-स्कूल के ताले 15 मई तक रहेंगे बंद-
मिर्जापुर: कोरोना का रोना-धोना अभी आगे भी जारी रहेगा । लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ जाने के बाद DM श्री सुशील कुमार पटेल ने फौरी एक्शन लेते हुए धारा 144 को 15 मई तक बढ़ा दिया।  जिसके तहत सारे प्रतिबंध पूर्ववत रहेंगे ।
घर बसाने के लिए परमिशन लें
   शादी विवाह के लग्न में बहुत सीमित तरीके से मांगलिक मंत्र गूंज सकते हैं । जिला सूचना कार्यालय द्वारा DM के दिशा निर्देशों का लंबा फेहरिस्त बुधवार को जारी हुआ है । जिसमें वर-कन्या लगायत समस्त बरातियों एवं घरातियों की संख्या 5 सुनिश्चित की गई है । शर्त यह है कि नगर के निवासी सिटी मजिस्ट्रेट से तथा तहसीलों के लोग SDM से 3 दिन पहले अनुमति प्राप्त करने के बाद दावते-वलीमा का आयोजन कर सकेंगे ।

                 -सलिल पांडेय, मिर्जापुर ।

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