रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग से लिए गये ऋण के बकायेदारों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लागू एक मुश्त समाधान योजनान्तर्गत जनपद के उद्यमियों/इकाईयों द्वारा कोविड-19 संक्रमण फैलने के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राज्यों को लाॅकडाउन किये जाने से उद्यमियों/इकाईयों द्वारा उक्त महामारी के कारण आपदा/विपदाकाल में एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋण की धनराशि जमा करनें की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए उद्यमियों/इकाईयों को ऋण जमा करने हेतु योजना का लाभ प्राप्त करनें के लिए विगत 1 जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक छः माह के लिए अवधि बढाई गई थी।
आपको बता दें कि, उक्त योजना में मुख्य कार्यपालक द्वारा 31 दिसम्बर 2020 के बाद ब्याज एवं दण्ड ब्याज एक मुश्त समाधान का लाभ उद्यमियो/इकाईयों को न दिये जाने का आदेश निर्गत किया गया है। अतः सीबीसी बकायेदार 31 दिसम्बर तक एक मुश्त समाधान का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना का लाभ उक्त तिथि के बाद नही प्रदान किया जायेगा।

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