यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की नई आरक्षण सूची पर लगा ग्रहण, लखनऊ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती।। Raebareli news ।।

🔘यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 में अचानक नया मोड़ 

🔘शनिवार सुबह से ही पंचायत चुनाव की अनंतिम आरक्षण सूची हुई जारी 

🔘अब पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए एक बुरी खबर

🔘नई आरक्षण सूची को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, प्रत्याशियों की बढ़ी धुकधुकी

🔘यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लखनऊ हाईकोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

रजनीकांत अवस्थी

रायबरेली: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है कि, यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लखनऊ हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में  चुनौती दी गई है।

    आपको बता दें कि, दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने साफ किया था कि, प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई नई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी। बल्कि 2015 को आधार मानकर ही आरक्षण सूची जारी की जाए। अदालत ने राज्य सरकार को आरक्षण की कार्रवाही 27 मार्च तक पूरी करने को कहा था। हाईकोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी कराने का आदेश भी दिया था।

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