कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए 1.01 लाख की आर्थिक सहायता व अनुदान कराया जायेगा उपलब्ध-डीएम।। Raebareli news ।।

 

शिवाकांत अवस्थी

रायबरेली: उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजनान्तर्गत कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए 1.01 लाख की आर्थिक सहायता व अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण बड़ी संख्या में जनहानि हुई है। अनेक बच्चे प्रभावित, अनाथ व संकटग्रस्त हो गए। ऐसे संकटग्रस्त बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहयोग किया जाएगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता व अनुदान की धनराशि अनुमन्य होगी। विवाह के लिए नियत तिथि को वर की आयु 21 वर्ष व वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।    

    आपको बता दें कि, जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। दो जून 2021 से पूर्व किये गए विवाह के लिए अनुदान देय नहीं होगा। इस श्रेणी की ऐसी समस्त चिन्हित बालिकाएं व उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे संपर्क करेगी। उनके आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को चिह्नांकन के 15 दिन के अंदर पूर्ण कराएगी। जिला स्तरीय टास्क फोर्स इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाई का सतत पर्यवेक्षण करेगी।

    डीएम ने बताया कि, ऐसे सभी बालिकाएं स्वयं व उनके पिता, माता, संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आफलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना जरूरी है। आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकासखंड या जिला प्रोबेशन कार्यालय में व शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।    

     आवेदनों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी व शहरी क्षेत्र में एस0डी0एम0 करेंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्राप्त सभी सत्यापित आवेदन पत्रों को गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी/जिला बाल संरक्षण अधिकारी कमला कान्त ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के जो भी परिवार हों उनके बारे में जानकारी दें। जिससे योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिलाया जा सके। कोई भी जिला प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नम्बर 8299854790 या संरक्षण अधिकारी के मोबाइल नम्बर 9795638527 पर सूचना दे सकता है। सूचना प्राप्त होने पर विभाग स्वयं सम्पर्क कर लेगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ