सार.......
⭕ पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना कोषागार में तत्काल कराएं उपलब्ध-भावना श्रीवास्तव।
विस्तार..........
रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: जनपद रायबरेली वरिष्ठ कोषाधिकारी भावना श्रीवास्तव ने कहा है कि, वित्त मंत्री उ०प्र० शासन एवं निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ०प्र० द्वारा जनपद के 199 पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि, पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का भौतिक एवं विधिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि, यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा जिलाधिकारी द्वारा राजस्व बकाये की भांति की जायेगी।
आपको बता दें कि, वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा विगत तीन माह से जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में पेंशन का भुगतान प्राप्त न करने वाले विभागवार पेंशनरों के बारे बताया है कि बेसिक शिक्षा विभाग से - 81 पेंशनर, जिला विकास से 3, नलकूप खण्ड- 3, पीएसी - 2, कृषि विभाग - 2, पुलिस विभाग - 19, पीडब्ल्यूडी - 22, भूमि संरक्षण - 3, राजस्व - 15, सेवायोजन, जिला उद्यान, निबंधन, आईटीआई रायबरेली, वाणिज्यकर विभाग, इण्टर कालेज, युवा कल्याण विभाग, एलसी, बाल विकास, सामग्री प्रबंधन लखनऊ, सचिवालय, पशुपालन, जिला उद्योग, ग्राम विकास, परिवहन निगम, सूचना, मूल्यांकन संगठन, जेल, समाज कल्याण एवं वन विभाग से एक-एक कुल 199 पेंशनरों की जानकारी दी है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने कहा है कि, समस्त पेंशनर कोषागार में बैंक पासबुक के साथ भौतिक रूप में उपस्थित होकर, जीवन प्रमाण पोर्टल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से, सम्बन्धित बैंक द्वारा डाक के माध्यम से प्रेषित कराकर एवं निकटतम डाकघर द्वारा पोस्टमैन के माध्यम से प्रस्तुत करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि, उक्त प्रक्रियाओं में से किसी भी माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पेंशन का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त पेंशनरों में किसी भी पेंशनर का देहांत होने पर उनके परिजनों का दायित्व है कि वह उनकी मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार में उपलब्ध करा दें।

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