रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० द्वारा दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु 15,000/- व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु 20,000/- तथा युवक-युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु 35,000/- धनराशि निर्धारित है।
आपको बता दें कि, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने योग्यता के बारे में बताया कि, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिये। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वर्ष में हुआ हो।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मनीष कुमार मिश्रा ने कहा कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय व जाति प्रमाण-पत्र युवक एवं युवती का आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी का निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, विवाह का कार्ड आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, रायबरेली में प्राप्त कराये। अधिक जानकारी के लिये जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

0 टिप्पणियाँ