दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण/संचालन हेतु करें आवेदन

रजनीकांत अवस्थी

रायबरेली: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/ संचालन योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत रु० 10,000/- धनराशि जिसमें रु० 7,500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू० 2,500/- अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

       आपको बता दें कि, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके पास न्यूनतम 40 प्रतिशत का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, साथ ही जिनके पास व्यवसाय चलाने हेतु पर्याप्त स्थान एवं संसाधन उपलब्ध हो, वे दुकान निर्माण/संचालन योजना का लाभ पाने हेतु इस योजना का आवेदन-पत्र कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, रायबरेली से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त करके, वेबसाइट http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त समस्त संलग्नकों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, रायबरेली स्थित विकास भवन भूतल में जमा कर सकते हैं।

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