रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: जिला ग्राम उद्योग अधिकारी संतोष कुमार गौतम ने बताया है कि, राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऋण हेतु आवेदको से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित किया जाना है।
आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में अधिकतम रू0 10.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्राविधान है, जिसमें बैंकों से प्राप्त ऋण पर एवं उद्योग स्थापित करने पर सामान्य पुरुष वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण पर शासन से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर ही (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा। शेष ब्याज ब्याज उपादान के रूप में विभाग द्वारा दिया जायेगा तथा आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला/भू0पू0 सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियों को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से मात्र टर्म लोन (पूंजीगत ऋण) पर ही (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) अनुमन्य है। कुल परियोजना लागत में सामान्य पुरुष वर्ग को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनु0जाति/अनु0जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/भू0पू0सैनिक/दिव्यांग व्यक्तियों को स्वयं अंशदान 5 प्रतिशत लगाना होगा।
अतः ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष हो, जिन्होंने पूर्व में स्थापित प्रोजेक्ट मे जिला उद्योग केन्द्र अथवा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ एवं खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से किसी भी योजना में पूर्व में ऋण/अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो इस योजना में ऋण हेतु विभाग की वेबसाइट https://upkvib.in/mmgry e portal पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। लाभार्थियों को कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विस्तृत जानकारी हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पुरानी तहसील रायबरेली में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के मो0न0 7408410810 तथा आनन्द कुमार मो0-8318013131 पर सम्पर्क कर सकते हैै।

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