रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा ने बताया है कि, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन) प्राप्त कर रही समस्त लाभार्थियों का निदेशालय द्वारा आधार बेस्ड पेमेंट किया जाना है, जिन लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी/एनपीसीआई नहीं होगा उन लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
आपको बता दें कि, जिला प्रोबेशन अधिकारी ने पेंशन प्राप्त कर रही समस्त लाभार्थियों से कहा है कि, संबंधित बैंक से संपर्क करते हुए अविलम्ब डीबीटी/एनपीसीआई तत्काल कराए, ताकि ससमय पेंशन की धनराशि का भुगतान निदेशालय द्वारा किया जा सके।

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