सार.......
⭕ प्रकाशन की तिथि एक सप्ताह के अंदर करें प्रस्तुत।
विस्तार........
रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: अपर जिलाधिकारी (वि ०/रा ०) अमृता सिंह ने बताया है कि, उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 यथा संशोधित द्वितीय संशोधन वर्ष 2013 के नियम - 4 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा जनपद के उप जिला निबन्धन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार हेतु प्रभावी वर्तमान सम्पत्ति मूल्यांकन दर सूची का वार्षिक पुनरीक्षण करते हुए 01 जनवरी 2025 से प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि, प्रस्तावित मूल्यांकन सूची जनपद के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
आपको बता दें कि, अपर जिलाधिकारी (वि ०/रा ०) ने समस्त जन सामान्य, उद्यमियों/विधि विशेषज्ञ/ अधिवक्तागण, विकासकर्ता एवं अन्य सम्बंधितगणों से अपेक्षा की है कि प्रस्तावित पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में यदि उन्हें कोई आपत्ति है, तो अपनी आपत्ति मय साक्ष्य कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन रायबरेली या जनपद रायबरेली के सम्बन्धित उप निबंधक कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों का निस्तारण के उपरान्त अन्तिम रूप से मूल्यांकन सूची 01 जनवरी 2025 से प्रभावी की जायेगी।


0 टिप्पणियाँ