राशन कार्डोधारकों के लिए महत्पूर्ण सूचना।। Raebareli news ।।

 


रजनीकांत अवस्थी

रायबरेली: जनपद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रचलित राशनकार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि, यदि उनके राशन कार्ड में प्रचलित यूनिट/मुखिया में किसी की मृत्यु हो गयी हो/किसी का विवाह हो गया, अथवा अन्य किसी कारण से यूनिट वर्तमान में निवासित नहीं हो, तो उसे तत्काल अपने सम्बन्धित आपूर्ति कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए अपने राशन कार्ड में से उक्त नाम कटवा दें। अन्यथा भविष्य में जानकारी होने पर सम्बन्धित राशन कार्ड के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही करते हुए यूनिट पर लिये गये खाद्यान्न की वसूली की जायेगी।

     आपको बता दें कि, जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि, जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि, वे अपनी उचित दर दुकान से सम्बन्धित राशन कार्डो में प्रचलित यूनिटों में भी उपरोक्त कोई प्रकरण संज्ञान में आता है, तो तत्काल अपने सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जा सके।

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