तहसील महराजगंज में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बावन बुजुर्ग बल्ला व वृहद् गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु विनायकपुर में भूमि पुनग्र्रहीत।। Raebareli news ।।

 

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रजनीकांत अवस्थी

रायबरेली: उ0प्र0 शासन के नगर विकास विभाग के शासनादेश के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी महराजगंज रायबरेली के प्रस्ताव व शासनादेश के आधार पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम बावन बुजुर्ग बल्ला, परगना सदर, तहसील महरागंज, जनपद रायबरेली के बंजर खाता संख्या 2781 में अंकित गाटा संख्या 4073/2.282 हे0 में से 0.506 हे0 भूमि का (पुनग्र्रहीत भूमि क्षेत्रफल का) जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 20 लाख रूपये प्रति हे0 दर के अनुसार 0.506x20,00,000 = मूल्य रूपये 10,12,000 (दस लाख बारह हजार मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य माल गुजारी का 150 गुना अर्थात् 12.50x150 = 1875 रूपये होता है, व इस भूमि पर कोई परिसंपत्ति मौजूद नही है। 

     आपको बता दें कि, इस प्रकार पुनर्गहीत की जा रही उक्त भूमि का कुल मूल्य 10,12,000+1875 = 10,13,875 (दस लाख तेरह हजार, आठ सौ पचहत्तर रूपये) होता है जिसे नगर विकास विभाग उ0प्र0 के पक्ष में नगर पंचायत महाराजगंज रायबरेली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निःशुल्क प्रदत्त कर दी गई है। 

     इसी प्रकार निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग उ0प्र0 व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी रायबरेली के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी महाराजगंज रायबरेली के प्रस्ताव व शासनादेश के आधार पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम विनायकपुर, परगना बछरावां, तहसील महारागंज, जनपद रायबरेली के बंजर खाता संख्या 00447 में अंकित गाटा संख्या 96मि0/0.228 हे0 व 97मि0/2.453 हे0 कुल 2 किता 2.681 हे0 भूमि का (पुनग्र्रहीत भूमि क्षेत्रफल का) जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 17 लाख रूपये प्रति हे0 दर के अनुसार 2.681x17,00,000 = मूल्य रूपये 45,57,700 (पैतालिस लाख सत्तावन हजार, सात सौ मात्र) एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य माल गुजारी का 150 गुना अर्थात् 66.23x150 = 9934.50 अर्थात् 9935.00 रूपये होता है। व इस भूमि पर कोई परिसंपत्ति मौजूद नही है। इस प्रकार पुनर्गहीत की जा रही उक्त भूमि का कुल मूल्य 45,57,700+9935 = 45,67,635 (पैतालिस लाख, सरसठ हजार, छः सौ पैतिस रूपये) होता है जिसे पशुपालन विभाग उ0प्र0 के पक्ष में वृहद गौ संरक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु निःशुल्क प्रदत्त कर दी गई है।     उपरोक्त भूमियों का किसी अन्य प्रयोजन हेतु अन्तरण नही होगा एवं प्रस्तावित प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग न होने पर भूमि पूर्ववत् संबंधित खाते में निहित मानी जायेगी।

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