रायबरेली: खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान क्रय नीति शासनादेश के क्रम में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया है कि, प्रस्तर संख्या 10.2 में दी गई व्यवस्था के क्रम में कृषक हित में जनपद स्तर पर धान क्रय केन्द्रों को राजस्व ग्रामों के सम्बद्धीकरण से एत्द्वारा मुक्त किया जाता है। खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर कृषक जनपद स्तर के किसी भी धान क्रय केन्द्र पर अपना धान सुविधापूर्वक विक्रय कर सकेंगें।

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