कूट रचना और धोखाधड़ी के मामले में 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज।। Raebareli news ।।

 

रजनीकांत अवस्थी

महराजगंज/रायबरेली: कोतवाली क्षेत्र के माझगांव में धोखा घड़ी का एक नया मामला सामने आया है। जिसमें अभियुक्तों द्वारा 23 साल पहले एक मृत व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर उसकी जमीन लिखा कर दाखिल खारिज भी करा ली गई थी, का मामला सामने आने पर जमीन की वास्तविक हकदार ने बैनामा निरस्तीकरण का मुकदमा दायर करके 18/9/2015 को अदालत द्वारा बैनामा निरस्त भी करा दिया। इसके बावजूद अभियुक्तों ने इसी जमीन को तीसरे पक्ष के हाथ भी बेच दिया था, मामला प्रकाश में आने के बाद भुक्तभोगी ने फिर अदालत की शरण ली। जिस पर अदालत ने 7 लोगों के विरुद्ध कूट रचना और धोखाधड़ी का मुकदमा कायम करने का आदेश दे दिया है, जिसके तहत पुलिस ने सातों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

    आपको बता दें कि, प्राप्त विवरण के मुताबिक गांव लोखड़िहा मजरे माझगांव की रहने वाली जमुना देवी पुत्री स्वर्गीय भोला पत्नी बृजलाल ने अदालत को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि, उनके पिता भोला की मृत्यु दिनांक 5 जनवरी 1997 में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद गांव के ही प्रतिपक्षी राम अभिलाख ने उनके पिता भोला के स्थान पर किसी और को खड़ा कर फर्जी बैनामा रजिस्ट्री करा लिया था, जिसमें गवाही रामचंद्र और जगदेव ने किया था। बैनामा दिनांक 11/3/1997 को रजिस्ट्री हुआ था, इसके बाद भी अभियुक्त बाज नहीं आए, और उन्हें यानी जमुना देवी को भी मृत दिखाकर अभियुक्त अनिल कुमार को उनका लड़का दिखा कर भोला के नाम की फर्जी वसीयत दिखा दी। वसीयत में गवाह देवता दीन और रामअचल को बनाया गया। इस बात की जानकारी भी जमुना देवी को हुई, तो उन्होंने इसका भी वाद दायर किया। 

     उधर फर्जी बैनामा निरस्तीकरण के मामले में सिविल जज जूनियर डिविजन ने विगत 18/9/2015 में फर्जी बैनामा को निरस्त कर दिया। इसकी जानकारी होने के बाद एक बार फिर जालसाज प्रवृति के अभियुक्त नहीं माने, और उन्होंने बैनामें की दाखिल खारिज की पुरानी इंतखाब निकालकर इसी संपत्ति को उषा देवी पत्नी सत्यनारायण के नाम बैनामा कर दिया, जिसके गवाह राम हर्ष आदि बने। अभियुक्त कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक के बाद एक तीन बार धोखाधड़ी करने में सफल हो गए। अदालत ने जमुना देवी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए महराजगंज कोतवाली को अभियुक्तों राम अभिलाख पुत्र गजाधर निवासी पुंडा मजरे ठोकर पुर थाना महराजगंज के अलावा अनिल कुमार पुत्र राम अभिलाख निवासी 12 प्रिंस नगर इंदौर मध्य प्रदेश, उषा देवी पत्नी सत्यनारायण निवासी बरवलिया मजरे कक्के पुर तथा राम हरख पुत्र दयाराम निवासी पुरे बैसन मजरे समसपुर हलोर, रामदास पुत्र तेजई व रामचंद्र पुत्र परमेश्वर निवासीगण कक्केपुर और भतीजे पुर, जगदेव पुत्र राम हर्ष निवासी पुरे सूबेदार मजरे कोटवा के विरुद्ध कूट रचना करके धोखाधड़ी करने के संगीन आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।

     मामले में कोतवाल शरद कुमार का कहना है कि, न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए जमुना देवी की तहरीर पर सातों अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। विवेचना करने के उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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