मोन गांव के शैलेंद्र सिंह पर कट्टे से फायर कर जानलेवा हमले के मामले में 7 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज।। Raebareli news ।।

 

रजनीकांत अवस्थी

महराजगंज/रायबरेली: कोतवाली महराजगंज क्षेत्र के मोन गांव में विगत 21/9/2020 की रात लगभग 9:00 बजे मोन गांव के प्रधान पुत्र शैलेंद्र सिंह एडवोकेट के ऊपर कट्टे से फायर कर के जानलेवा हमला करने के मामले में निवर्तमान प्रधान सरोजिनी सिंह द्वारा दी गई, तहरीर के आधार पर 7 लोगों के विरुद्ध नामजद और अन्य दश बारह अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

     आपको बता दें कि, ग्राम प्रधान सरोजिनी देवी सिंह ने अदालत में दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि, दिनांक 21/9/2020 को समय लगभग रात 9:00 बजे उनका लड़का शैलेंद्र सिंह एडवोकेट सड़क पर आनंद किराना स्टोर में चूहा मार दवा लेने गया था, तभी इन्हीं के गांव के रहने वाले श्याम चंद्र सिंह पत्र केसरबक्स सिंह जोकि सरोजिनी देवी और उनके परिवार से चुनावी रंजिश रखते हैं। शैलेंद्र सिंह को देखते ही भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी, और मोबाइल से फोन करके अपने समर्थन के लिए देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अन्नू पुत्र सुरेंद्र सिंह, अरिदमन सिंह पुत्र रामचंद्र सिंह, दिलीप सिंह व प्रदीप सिंह पुत्रगण केशर बक्स सिंह, हरि बक्स सिंह पुत्र रामबरन सिंह, सुशील सिंह पुत्र शिव बरन सिंह के अलावा अन्य 10, 12 लोगों को बुला लिया।

      लाठी डंडा एवं असलहे से लैस होकर आए विपक्षियों ने एक राय होकर अमादा फौजदारी हो गए, और शैलेंद्र सिंह को जान से मारने की नियत से भद्दी भद्दी गालियां देते हुए दौड़ाया। शैलेंद्र सिंह एडवोकेट मोटरसाइकिल से गांव के बीज से जान बचाते हुए भागा, तभी पीछे से देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अन्नू वा अरिदमन सिंह ने जान से मार डालने की नियत से फायर कर दिया। लेकिन शैलेंद्र सिंह किसी तरह बच गया, और भागकर घर आया इसके बावजूद सभी हमलावर शैलेंद्र सिंह को जान से मार डालने की एलानिया धमकी देते हुए प्रधान की ही दुकान में रखे टीन व पंचायत के बोर्ड को तोड़ डाला। यह घटना गांव के राम लखन पुत्र जगन्नाथ और किरन देवी पत्नी मथुरा सिंह आदि ने देखा।

      अदालत ने सरोजिनी सिंह की तहरीर पर सुनवाई करके महराजगंज पुलिस को सात नामजद व आठ-दस अज्ञात के विरुद्ध पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। जिसके आधार पर महराजगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि, अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 148, 307, 504, 506, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। विवेचना में मिले तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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