कोतवाली पुलिस ने दहेज उत्पीड़न मारपीट व तीन तलाक शब्द का उच्चारण करके घर से निकाल देने के मामले में मुकदमा किया पंजीकृत।। Raebareli news ।।

रजनीकांत अवस्थी
महराजगंज/रायबरेली: कोतवाली पुलिस ने 18 जनवरी 2020 को एक मुस्लिम महिला की तहरीर पर उसके पति व ससुराल वालों के खिलाफ दहेज की मांग करके प्रताड़ित करने व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने, तथा तीन तलाक शब्दों का उच्चारण करते हुए घर से बाहर निकाल देने के संबंध में आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर महराजगंज पुलिस ने कार्यवाही शुरु कर दी है।
      आपको बता दें कि, जानकारी के मुताबिक शहर बानो पत्नी अरशद खां उर्फ शेखू निवासी ग्राम लोधवा मऊ थाना महराजगंज जनपद रायबरेली ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा है कि, उसके पति व ससुरालियों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने तथा तीन तलाक शब्दों का उच्चारण करते हुए घर से बाहर निकाल दिया है।
     मुस्लिम महिला द्वारा महराजगंज थाने में दी गई लिखित तहरीर के मुताबिक थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 11/2020 धारा 498 ए/ 323, 504, 506 IPC 3/4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार की सुरक्षा) अध्यादेश 2018 के तहत पति अरशद खां उर्फ शेरू  पुत्र स्वर्गीय नासिर ठेकेदार व सांस रईसा बानू पत्नी नासिर ठेकेदार निवासी ग्राम लोधवा मऊ थाना महराजगंज जनपद रायबरेली के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ