मिर्जापुर। महामारी एक्ट के प्राविधानों का प्रयोग करते हुए DM श्री सुशीलकुमार पटेल ने होटल, मैरेज हाल, मल्टीप्लेक्स काम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, जिम, क्लब, स्टेडियम, स्कूल, कालेज, कोचिंग सेंटर तथा पूर्व में प्रतिबंधित क्षेत्रों की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी है ।
शादी-विवाह तथा 5 व्यक्तियों के कार्यक्रमों की सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी । बैंक, बीमा, पोस्ट-ऑफिस अपरिहार्य स्थिति में ही जाने के लिए कहा है ।
उक्त आदेश में उन व्यवसायों का उल्लेख नहीं है जिनको पिछले दिनों रियायत दी गई थी । यथा हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक/ मोबाइल/ चश्मे की दुकानें आदि थी । इस व्यवसाय वाले असमंजस में लोगों से फोन कर जानकारी लेते देखे गए ।
सलिल पांडेय
शादी-विवाह तथा 5 व्यक्तियों के कार्यक्रमों की सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी । बैंक, बीमा, पोस्ट-ऑफिस अपरिहार्य स्थिति में ही जाने के लिए कहा है ।
उक्त आदेश में उन व्यवसायों का उल्लेख नहीं है जिनको पिछले दिनों रियायत दी गई थी । यथा हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक/ मोबाइल/ चश्मे की दुकानें आदि थी । इस व्यवसाय वाले असमंजस में लोगों से फोन कर जानकारी लेते देखे गए ।
सलिल पांडेय


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