रायबरेली: अदालत ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। वहीं इस आदेश के आने के बाद योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि, वह लॉकडाउन नहीं लगाएगी।
आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल प्रदेश के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए। इसमें प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहर शामिल थे। लॉकडाउन के दौरान सभी माल, रेस्टोरेंट, फूड शॉप, स्कूल, सरकारी कार्यालय 26 तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे।
ऐसे में अदालत का आदेश आने के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि, प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि, जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। अतः शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्ति के भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। अदालत ने यह लॉकडाउन आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह तक लगाने को कहा है।

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