रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया है कि, वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया है कि, समस्त छात्र/छात्राओं को उनके शिक्षण संस्थान के माध्यम से छात्र अपने बैंक खाते को तत्काल आधार सीडिंग एवं एन०पी०सी०आई० से मैपिंग करा लें। छात्र का खाता माइनर (Minor) न हो तथा उसमें कोई ट्रांजेक्शन लिमिट की अधिकतम सीमा न लगी हो। जिससे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की स्थिति में ट्रांजेक्शन फेल होने की सम्भावना न रहें।
आपको बता दें कि, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने समस्त शिक्षण संस्थानों से कहा है कि, उनके यहां अध्ययनरत तथा योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले समस्त छात्रों का आवेदन समयान्तर्गत कराते हुए शिक्षण संस्थान स्तर से भी बिना अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा किये हुए अग्रसारित करने की कार्यवाही की जाय। जिससे कोई भी पात्र छात्र योजना के लाभ से वंचित न रहे।
शिक्षण संस्थान स्तर पर कार्यरत नोडल अधिकारी शिक्षण संस्थान के कक्षा अध्यापक/शिक्षकों के माध्यम से छात्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं के नियम/शर्तों एवं छात्रवृत्ति अन्तरण से संबंधित प्रक्रिया के बारे में विधिवत जानकारी/सूचना प्रदान कराये। जिन छात्रों के आवेदनों में त्रुटियों हो उन छात्रों से संस्थान के नोडल अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर त्रुटि का सुधार करायें। उन्होंने कहा कि कक्षा 10 एवं कक्षा 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण के छात्रों हेतु संस्था के स्तर से केवल कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा 09 एवं कक्षा 11 का परीक्षा फल अंकित करते हुए आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।
छात्र/छात्रा द्वारा रजिस्ट्रेशन करते हुए छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। फाइनल सबमिट से पूर्व छात्र यह सुनिश्चित करें कि आवेदन की सभी प्रविष्टियां शुद्ध है। छात्र ऑनलाइन आवेदन का फाइनल प्रिंट आउट प्राप्त कर वांछित संलग्नको सहित शिक्षण संस्थान में जमा करेगा। संस्थान स्तर से छात्र के ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कापी एवं संलग्न अभिलेखो से छात्रों के समस्त विवरण का संस्थान द्वारा मिलान किया जायेगा तथा ऑनलाइन आवेदन रिसीव किया जायेगा। जॉचोपरान्त अपात्र छात्र का डाटा निरस्त तथा पात्र छात्र आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जायेगा।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शिक्षण संस्थान का मास्टर डाटा जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही शिक्षण संस्थाएं अपने यहाँ अध्ययनरत तथा आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन आनलाइन अग्रसारित कर सेकेंगे। शिक्षण संस्थान स्तर पर अध्ययनरत समस्त छात्रों का आवेदन कराने का उत्तरदायित्व संस्था के प्रधानाचार्य तथा नोडल अधिकारी का होगा। समस्त शिक्षण संस्थान इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे कि संस्था में कोई भी पात्र छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति का आनलाइन आवेदन करने से वंचित नहीं है। ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन जो किसी भी त्रुटि के कारण (प्राप्तांक, पूर्णाक या अन्य तथ्य के त्रुटिपूर्ण अंकल के कारण) से शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित है उक्त छात्र द्वारा अपनी शिक्षण संस्थान से रिसेट कराते हुए निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों का निराकरण किया जा सकेगा।

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