दुष्कर्म आरोपी पर अदालत के आदेश से महराजगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज।। Raebareli news ।।

 रजनीकांत अवस्थी
महराजगंज/रायबरेली: स्थानीय कोतवाली पुलिस ने अदालत के आदेश पर 3 माह पुरानी बलात्कार करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर एक अभियुक्त के विरुद्ध दुष्कर्म करने व किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया है। अदालत में दी गई शिकायत में क्षेत्र के गांव नरायनपुर मजरे मोन की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि, 7 नवंबर को शाम लगभग 5 बजे वह नित्य क्रिया के लिए गांव से बाहर नहर के किनारे गई हुई थी, तभी वहां पहले से झाड़ियों में छिपा बैठा गांव का ही भर्तहरि पुत्र रामसेवक ने उसको जबरन पीछे से आकर दबोच लिया। सुनसान जगह ले जा कर जबरन उसके साथ मुंह काला किया साथ ही धमकी दी की घटना के बारे में किसी से बताया तो जान से मार देगा।
      भुक्तभोगी ने बात परिवार में बताई और फिर अदालत में जाकर अपनी आपबीती लिखित रूप में दी। अदालत ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए है। इसी क्रम में महराजगंज पुलिस ने देर शाम अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 और जान से मारने की धमकी की धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर लिया है।
      कोतवाल लालचंद सरोज का कहना है कि, अदालत के आदेश के अनुपालन में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी गई है। विवेचना में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ