रजनीकांत अवस्थी
महराजगंज/रायबरेली: किसान आसान किस्त योजना के अंतर्गत 01 से 29 फरवरी 2020 तक निजी नलकूपों के किसान उपभोक्ताओं के लिए बकाया मूल धन राशि का 5% अथवा न्यूनतम 15 सौ रुपए पंजीकरण के पश्चात निजी नलकूप उपभोक्ताओं के अधिकतम 6 किस्तों में बताया मूलधनराशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है तथा 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाए पर सर चार्ज में छूट की सुविधा उपभोक्ताओं को दी जाएगी।
वहीं सरकार की दूसरी योजना के अंतर्गत 4 किलो वाट तक विद्युत भार के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूर्व में चलाई जा रही योजना 29 फरवरी 2020 तक बढ़ाई गई है। जिसका पंजीकरण बकाया मूल धनराशि का 5% अथवा न्यूनतम रुपए 15 सौ। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के पश्चात शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अधिकतम सरचार्ज 12 किस्तों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 24 किस्तों में बकाया मूल धन राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाए पर सरचार्ज में छूट मिलेगी।
उक्त जानकारी हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान रायबरेली रोड पर स्थित अपने कार्यालय पर अधिशासी अभियंता जय सिंह ने दी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि, उपर्युक्त योजना का लाभ उठाने के लिए निकटतम एसडीओ ऑफिस, खंड कार्यालय विभागीय कलेक्शन सेंटर या जन सुविधा केंद्र सीएससी पर पहुंचकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि, अधिक जानकारी के लिए 1912 पर निशुल्क कॉल करके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
महराजगंज/रायबरेली: किसान आसान किस्त योजना के अंतर्गत 01 से 29 फरवरी 2020 तक निजी नलकूपों के किसान उपभोक्ताओं के लिए बकाया मूल धन राशि का 5% अथवा न्यूनतम 15 सौ रुपए पंजीकरण के पश्चात निजी नलकूप उपभोक्ताओं के अधिकतम 6 किस्तों में बताया मूलधनराशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है तथा 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाए पर सर चार्ज में छूट की सुविधा उपभोक्ताओं को दी जाएगी।
वहीं सरकार की दूसरी योजना के अंतर्गत 4 किलो वाट तक विद्युत भार के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूर्व में चलाई जा रही योजना 29 फरवरी 2020 तक बढ़ाई गई है। जिसका पंजीकरण बकाया मूल धनराशि का 5% अथवा न्यूनतम रुपए 15 सौ। इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के पश्चात शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को अधिकतम सरचार्ज 12 किस्तों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 24 किस्तों में बकाया मूल धन राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाए पर सरचार्ज में छूट मिलेगी।
उक्त जानकारी हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान रायबरेली रोड पर स्थित अपने कार्यालय पर अधिशासी अभियंता जय सिंह ने दी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि, उपर्युक्त योजना का लाभ उठाने के लिए निकटतम एसडीओ ऑफिस, खंड कार्यालय विभागीय कलेक्शन सेंटर या जन सुविधा केंद्र सीएससी पर पहुंचकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि, अधिक जानकारी के लिए 1912 पर निशुल्क कॉल करके विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

0 टिप्पणियाँ